Sunday, January 12, 2025

छ. ग.राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग 5 मार्च 2019 के पदोन्नति नियम के पालन करते हुए व्याख्याता व प्राचार्य पदोन्नति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाय -विकास सिंह राजपूत



रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सचिव व संचालक स्कूल शिक्षा विभाग से अपील करते हुए व्याख्याता पदोन्नति के लिए मात्र बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के सीआर मंगाए जाने पर रोक लगाकर 5 मार्च 2019 को जारी छ. ग.राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति नियम के अनुसार शिक्षकों के पदोन्नति के लिए संशोधित आदेश प्रशिक्षित स्नाकोत्तर विषय आधारित वरिष्ठता सूची जारी कर सीआर मंगवाये जाने की मांग किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की भर्ती नियम व पदोन्नति नियम दोनो की छ.ग. राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग मे अलग - अलग वर्णन किया गया है नवीन भर्ती के लिए अलग नियम व पदोन्नति के लिए अलग नियम है जो छ. ग.राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग 5 मार्च 2019 को जारी नियम के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है अभी वर्तमान मे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गये सीआर की जानकारी छ. ग.राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग 5 मार्च 2019 के प्रावधान की विपरीत है उपरोक्त राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 158(11)  पदोन्नति द्वारा नियुक्त व पृष्ठ क्रमांक 158(15) चयन सूची मे स्पष्ट उल्लेख है की समिति/शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची - चार के कॉलम (2) मे उल्लेखित पदो से अनुसूची - चार के कॉलम (4) मे उल्लिखित पदो पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे बताया की अनुसूची -चार के कॉलम (1) के बिंदु क्रमांक 14 मे शिक्षक/ प्रधान पाठक प्रशिक्षित स्नातकोत्तर 5 वर्ष के अनुभव होने पर अनुसूची- चार कॉलम (4) के अनुसार व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का प्रावधान उल्लिखित किया गया है और विभाग को 5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग का पालन करना चाहिए इस संबंध मे जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय महानदी व इंद्रवती भवन मे सचिव व संचालक महोदय से मुलाक़ात कर प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक/ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला को व्याख्याता पदोन्नति देने की मांग पूरे तथ्यों के साथ किया जायेगा।