रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा की राज्य शासन द्वारा शिक्षक संवर्ग के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है,नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार वर्ष बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पँचायत संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा था,नवीन शिक्षक संघ की मांग नवम्बर 2020 से शेष बचे शिक्षक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के साथ पूर्ण हो गया लेकिन इसके बाद भी शासन का भेदभाव शिक्षक संवर्ग के साथ जारी रहा,शासन द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग का नवम्बर 2020 से संविलियन आदेश जारी होने के बाद बिना वरिष्ठता निर्धारण किये दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग व आठ वर्ष पूर्ण कर नवम्बर 2020 में संविलियन होने वाले शिक्षक संवर्ग का एक समान वेतन निर्धारण किया गया साथ ही 2018, 2019 व 2020 में आठ वर्ष पूर्ण करने के बाद संविलियन प्राप्त करने वाले शिक्षक संवर्ग को दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज का लाभ भी नही दिया गया,
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सवाल उठाया कि जब सहायक शिक्षक पँचायत पद से इस्तीफा देकर शिक्षक पंचायत या व्याख्याता पँचायत पद पर नई भर्ती से नियुक्त होने के बाद प्रथम नियुक्ति तिथि से आठ वर्ष का गणना कर पूर्व सेवा अवधि का लाभ प्रदान कर निम्न से उच्च पद पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जा सकता है तो लगातार आठ वर्ष बिना किसी नई भर्ती में शामिल हुए विभाग में सेवा दे रहे शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि का लाभ प्रदान कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ क्यो नही दिया जा रहा है। एक ही राज्य में निम्न से उच्च पद का वेतन निर्धारण पूर्व सेवा की गणना कर किया गया वही शासन के द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण करने के पश्चात संविलियन करने के निर्णय के बाद प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि से वरिष्ठता का निर्धारण कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ क्यो नही दिया जा रहा,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से निवेदन किया है कि जिस प्रकार निम्न से उच्च पद प्राप्त शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि का लाभ देकर उच्च पद के वेतन का निर्धारण किया गया ठीक उसी प्रकार आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग के संविलियन के निर्णय के बाद आठ वर्ष बाद संविलियन प्राप्त शिक्षक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि पूर्व सेवा अवधि की गणना कर दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज का लाभ प्रदान कर शिक्षक संवर्ग के साथ न्याय किया जाए।नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से मुख्यमंत्री जी,सचिव/संचालक व जिलाशिक्षाधिकारी के नाम से 30 दिसम्बर 2020 को मांग पत्र सौपकर शिक्षक संवर्ग के साथ न्याय करने की मांग को सरकार व शासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।




