रायपुर।शिक्षाकर्मी से शिक्षक पंचायत फिर शिक्षा विभाग मे संविलियन हुए शिक्षक एल.बी.संवर्ग जो पदोन्नत नही हुए है और लगातार एक ही पद मे कार्यरत शिक्षको ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर मे याचिका दायर कर न्याय की मांग की जिस पर जस्टिस सैम कोशी की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी व जनपद पंचायत सीईओ दंतेवाड़ा को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मिंयों को क्रमोन्नत वेतनमान समेत अन्य लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
दंतेवाड़ा जिले के जागेश्वर फरदिया, उमा सिन्हा, शीला सार्वने, दीप्ति सोनी, पार्वती नाग व अनिता शर्मा ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता जनपद पंचायत दंतेवाड़ा के अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। छत्तीसगढ़ शासन ने 30 जून 2018 को आदेश जारी कर 8 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया है।
इस प्रकार सभी आवेदक शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद से नियमित रुप से सेवारत हैं। शासन के नियमानुसार नियुक्ति तिथि से निरंतर एक ही पद पर पदस्थ अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है, उन्हें पुनरीक्षित क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है।
उक्त आदेश के अनुसार याचिका कर्तागण क्रमोन्नत वेतनमान के अधिकारी हैं, आवेदकगण जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविलिय किए गए हैं। उनकी सेवा अवधि की गणना पंचायत विभाग के अंतर्गत की गई अवधि को शामिल कर क्रमोन्नत वेतनमान समेत अन्य लाभ मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।एकलपीठ ने 26 अप्रैल को प्रकरण की सुनवाई कर सभी आवेदकों को क्रमोन्नत वेतनमान समेत अन्य लाभ देने का निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी है।नवीन शिक्षाकर्मी संघ के महिला पदाधिकारी उमा जाटव,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,संगीता बैस,कल्पना राजपूत,मन्दाकिनी वर्मा ने जिला शिक्षाधिकारी सहित प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से अपील किया है की जिस तरह निम्न से उच्च पद वाले सभी शिक्षको को लाभ दिया गया है ठीक उसी प्रकार हाईकोर्ट के निर्देश पर समस्त शिक्षको को जो एक ही पद पर कार्यरत है जिनका अभी तक पदोन्नति नही हुआ है ऐसे शिक्षको को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किया जाय।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य सरकार से समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर शिक्षक भर्ती से पहले स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन कर एक ही पद पर दस वर्ष पूर्ण कर चुके संविलियन हुए शिक्षको को क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग किया है।
