रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर में प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग,वित्त विभाग व विधि विधायी कार्य विभाग छ ग. शासन को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर मध्यप्रदेश व वित्त निर्देश 24/2009 के अनुसार समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग को प्रमुखता से रखते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पूरे तथ्यों के साथ तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त विभाग छ. शासन द्वारा 10 अगस्त 2009 ज्ञापन 233/वित्त/नियम/चार/09 वित्त निर्देश 24/2009 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो पूर्व पद की अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान/क्रमोन्नति वेतन की गणना हेतु शामिल किया जाएगा व दूसरा अन्य महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हुए मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-14/20-1दिनांक 27/07/2019 सेवा शर्त क्रमांक 3 के उप क्रमांक 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 में स्पष्ट उल्लेख है कि पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु अधयापक संवर्ग में कई गई सेवा को सेवा अवधि में गणना किया जाएगा।नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने उपरोक्त दोनों तर्क को पूरे तथ्यों के साथ रखते हुए वित्त विभाग छ. ग.शासन के वित्त निर्देश 24/2009 व म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 27/07/2019 को जारी सेवा शर्त क्रमांक 3 के उप क्रमांक 3.1 से 3.5 में दिए गए दिशा निर्देश की तरह ही छ. ग.राज्य में शिक्षक पंचायत संवर्ग में की गई सेवा को संविलियन पश्चात एलबी संवर्ग के सेवा अवधि में गणना कर पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदेश में कार्यरत शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक वेटज,समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ द्वारा सभी विधायकों व मंत्रियों को बजट सत्र के पहले निवेदन पत्र दिया जाएगा जिससे आगामी बजट सत्र में प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग के वेटज व क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान के लिए सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया जा सके।

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