पूर्व सेवा अवधि का गणना कर संविलियन पश्चात समयमान का लाभ मिलेगा
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छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन,मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 223/वित्त /नियम/चार/09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 3 मे उल्लेखित क्या राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग मे समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना मे शामिल की जावेगी? इस पर स्पष्टीकरण विभाग द्वारा दिया गया की यदि समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होता है तो पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतन की गणना हेतु शामिल किया जायेगा।नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग व वित्त विभाग से जल्दी ही पूर्व पद की नियुक्ति के अनुसार संविलियन प्राप्त शिक्षको को पदोन्नति नही होने के कारण क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान देने हेतु जिला अधिकारियो को निर्देशित करने की मांग किया है जिससे एक ही पद पर 10 वर्ष से कार्यरत संविलियन शिक्षको के साथ न्याय हो सके साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,प्रवक्ता गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,निर्मला पांडेय,संगीता बैस,प्रदेश गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,दुष्यंत कुम्भकार,अजय कड़व,राजेश शुक्ला,अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन सहित अन्य पदाधिकारियो ने आठ वर्ष के बन्धन को समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग मे संविलियन करने की मांग किया है और कहा है की अगर शासन द्वारा समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन किये बगैर नई भर्ती किया जाता है तो नई भर्ती का सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष कर न्याय की मांग करेंगे शिक्षक पंचायत संवर्ग के साथ अन्याय नही होने देंगे,मनोज चन्द्रा ने 3500 अनुकम्पा नियुक्ति की राह देख रहे परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग किया है जिससे अनुकम्पा पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकर खाने से बीच सके।


👍👍👍
ReplyDeleteGood decission
ReplyDeleteVery good news
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