Friday, February 19, 2021
पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पंचायत विभाग व शिक्षा विभाग में की गई सेवा को जोड़कर वेतन का निर्धारण किया जाय-विकास सिंह राजपूत
रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर के निर्णय का हवाला देकर पंचायत व शिक्षा विभाग द्वारा निम्न पद से उच्च पद व समान पद से समान पद पर नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षक संवर्ग को दोनों पद की सेवा अवधि को जोड़कर वेतन का निर्धारण कर एरियर्स सहित वेतन का भुगतान किया गया है जबकि लगातार पंचायत विभाग में नौकरी करते हुए आठ वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग का पूर्व सेवा के आधार पर शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया लेकिन वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक नवम्बर 2020 से दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षक एलबी संवर्ग में संविलियन कर दिया गया है तो अब स्कूल शिक्षा विभाग को पूर्व में संविलियन प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत व शिक्षा विभाग में की गई सेवा की सेवा गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ जोड़कर शिक्षक एलबी संवर्ग का वेतन निर्धारण किया जाय इस सम्बन्ध में नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष मांग पत्र के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पंचायत व शिक्षा विभाग में की गई सेवा अवधि को जोड़कर शिक्षक एलबी संवर्ग का वेतन निर्धारण कर शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया है अब निर्णय विभाग व मुख्यमंत्री जी को लेना है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि क्या विभाग व मुख्यमंत्री जी शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ न्याय करेंगे या पुनः शिक्षक संवर्ग को सड़क पर उतरकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने मजबूर करेंगे ।
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